प्रेमी जोड़ी से न्यायालय ने पुछा, पुर्व के साथी से उत्पन्न 9 बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा?

प्रेमी जोड़ी से न्यायालय ने पुछा, पुर्व के साथी से उत्पन्न 9 बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा?

चंडीगढ़/ प्रेमी जोड़े को अपने बच्चों को छोड़ इश्क करना भारी पड़ गया है। दरअसल, प्रेमी जोड़ी सुरक्षा की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था लेकिन अब यह याचिका ही उलटा पड़ गया है। प्रेमी जोड़ी से कोर्ट ने पूछा है कि पूर्व के साथी से पैदा हुए उनके बच्चों की देखभाल कैसे होगी। कोर्ट ने बच्चों के गुजारा भत्ता के लिए दोनों को संपत्ति की जानकारी सौंपने का भी आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वह दोनों पूर्व में शादीशुदा हैं लेकिन वे अपने साथियों के साथ नहीं रहना चाहते। दोनों ने बताया कि वे मेवात के नूंह में रहते हैं और दोनों धर्म से मुस्लिम हैं। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर साथ में रहने का निर्णय लिया है लेकिन अब उनके परिवार वाले उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि महिला के पूर्व के विवाह से 5 बच्चे हैं और पुरुष के पूर्व के विवाह से 4 बच्चे हैं।

याची ने बताया कि दोनों अब साथ रह रहे हैं और उनको उनके परिवार वालों से जान का खतरा है। ऐसे में हाईकोर्ट उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए ताकि वह शांतिपूर्वक जीवन जी सकें।

हाईकोर्ट ने सुरक्षा पर सुनवाई से पहले अब दोनों से पूछा है कि इन 5 और 4 बच्चों की देखभाल कैसे होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के जीवन को संवारने के लिए उनके लिए गुजारा भत्ता तय करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से हाईकोर्ट ने अब दोनों से उनकी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा तलब कर लिया है।

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