मुंबई/ अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ट्रांजेक्शन करते हैं और बैंक से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इसे तुरंत एक्टिव करा लें। नहीं तो आपको पेमेंट करने में परेशानी होगी। दरअसल, एक अप्रैल से यूनिफाइड् पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है।
इसमें बैंक अकाउंट से जुड़े ऐसे मोबाइल नंबर, जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें बंद होने के बाद फिर से एक्टिव कराया गया है। उन्हें सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इस बदलाव का असर उन यूजर्स पर पड़ेगा, जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद नंबर लिंक्ड है।
इस व्यवस्था को रेगुलेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पाेरेशन ऑफ इंडिया ने बैंको और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डीलिंक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जल्द ही पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद कर सकती है।