झारखंड के CM हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम राहत ED की याचिका खारिज

झारखंड के CM हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम राहत ED की याचिका खारिज

नयी दिल्ली/रांची/ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और फैसले को बेहद तर्कपूर्ण बताया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गई थी। ईडी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया।

हेमंत सोरेन को जमानत जून के अंतिम सप्ताह में मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने 28 जून को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। झामुमो नेता सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई थी। बता दें कि 31 जनवरी 2024 की रात को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने मामले में ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वह 4 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए।

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