चंडीगढ़/ पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में से भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए चलाई मुहिम के अंतर्गत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आर. टी. ए.) दफ्तर संगरूर में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुये आर. टी. ए., मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एम. वी. आई.), दो क्लर्कों, दो मध्यस्थों और प्राईवेट एजेंटों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में विजीलैंस ने इस दफ्तर के दो मुलाजिमों और एक मध्यस्थ को गिरफ्तार भी कर लिया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस घपले में आर. टी. ए. संगरूर, एम. वी. आई., उनका अमला और प्राईवेट व्यक्तियों की मिलीभुगत सामने आई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्धारित नियमों की पालना करने की जगह एक दूसरे के साथ मिलकर अलग-अलग किस्मों के वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के बदले राज्य में काम कर रहे अलग-अलग एजेंटों से रिश्वतें लेते थे।
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के नियमों अनुसार सभी व्यापारिक वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए आरटीए दफ्तर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ऐसे सभी वाहनों को दस्तावेजों समेत एम. वी. आई. द्वारा अपने दफ्तर में मौके पर निरीक्षण करना होता है।
घपले की रूपरेखा का खुलासा करते हुये उन्होंने कहा कि यह अधिकारी एजेंटों और मध्यस्थों की मिलीभगत से वाहनों की मौके पर फिजिकल वैरीफिकेशन किये बिना ही वाहन के माडल के हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति वाहन रिश्वत के बदले फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते आ रहे हैं। इस तरह आर. टी. ए और एम. वी. आई. द्वारा निर्धारित स्थान पर वाहन खड़े करवाने की जगह और उनकी मौके पर भौतिक जांच किये बिना ही दस्तावेजों के आधार पर वाहनों को पास किया जा रहा था।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सम्बन्धी प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने एम. वी. आई संगरूर के दफ्तर की अचानक जांच की जिसमें इस घोटाले की परतें खुलीं। इस मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने मौके पर ही 3 मुलजिमों को काबू कर लिया जिनमें धर्मेंद्र पाल उर्फ बंटी (एजेंट) निवासी संगरूर, क्लर्क गुरचरन सिंह और डाटा एंट्री आपरेटर जगसीर सिंह के इलावा करीब 40 हजार रुपए रिश्वत की राशि और घोटाले से सम्बन्धित कई दस्तावेज भी बरामद किये हैं।
उन्होंने बताया कि इस मामले में रविन्द्र सिंह गिल आर. टी. ए., महिंद्र पाल एम. वी. आई., गुरचरन सिंह क्लर्क, जगसीर सिंह डाटा एंट्री आपरेटर, धर्मेंद्र पाल उर्फ बंटी और सुखविन्दर सुखी दोनों मध्यस्थों और अन्य प्राईवेट एजेंटों के विरुद्ध विजीलैंस ब्यूरो के थाना पटियाला में एफ. आई. आर नंबर 19 तारीख 18- 08- 2022 धारा 420, 120- बी आई. पी. सी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7 ए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि अब तक की प्राथमिक जांच के दौरान सामने आया है कि यह घोटाला पिछले 7-8 सालों से चल रहा था और हर महीने 2000-2500 से अधिक वाहनों के फिटनैस सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे थे जबकिएक व्यक्ति की तरफ से इतने समय में इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का मौके पर मुआइना करना संभव नहीं है। इस तरह इस समय के दौरान हर महीने अंदाजन 35-40 लाख रुपए की रिश्वत की रकम हासिल की गई जिससे यह मामला करोड़ों रुपए में जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी आगे जांच जारी है और इस दफ्तर में पहले से तैनात सभी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जायेगी और कानून अनुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।