वाराणसी/ स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सील किए गए तहखाने (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
बता दें कि वर्ष 1993 में इस स्थान पर पूजा बंद कर दी गई थी। मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सोमनाथ व्यास तहखाना से जुड़ा है। 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में, धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया था।
गौरतलब है कि वाराणसी जिला प्रशासन ने 24 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर दक्षिणी तहखाने को अपने कब्जे में ले लिया था। 17 जनवरी को जिला जज ने डीएम को रिसीवर बनाया था।