हरियाणा के निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण मेहनतकशों के लिए घातक

हरियाणा के निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण मेहनतकशों के लिए घातक

अभिनव

गत 15 जनवरी से राज्य में ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेण्ट ऑफ लोकल कैण्डिडेट्स एक्ट, 2020’ को लागू कर दिया है। इस एक्ट के अनुसार हरियाणा राज्य के निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गयी हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है, इससे पहले आन्ध्रप्रदेश ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू कर रखा है। इस एक्ट के लागू होने के बाद, अब हरियाणा में निकलने वाली ऐसी निजी भर्तियां जिनमें सकल वेतन 30,000 रुपये से कम होगा, उनमें नियोक्ताओं को 75 प्रतिशत नौकरिया हरियाणा के निवासियों को देनी होंगी। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यन्त चैटाला इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हरियाणा के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हरियाणा के कुछ बाशिन्दों को खट्टर-दुष्यन्त की “ठगबन्धन” सरकार का यह फैसला स्थानीय रोजगार के प्रति कुछ सकारात्मक लग सकता है, लेकिन थोड़ी गहराई से इसकी पड़ताल करने पर पता चलेगा कि यह युवाओं को बरगलाने का टोटकाभर है।

प्राइवेट भर्तियों में आरक्षण के मसले पर कुछ महत्वपूर्ण नुक्तों पर बात करना बेमानी नहीं होगा। पहली बात, इस एक्ट को पारित करने में अपनी पीठ थपथपाने वाले जननायक जनता पार्टी (जजपा) के दुष्यन्त चैटाला खुद इस बात को जानते हैं कि इस एक्ट के मायने किसी चुनावी शिगूफे से अधिक कुछ भी नहीं होने वाले हैं और यदि पूँजीपतियों को सस्ती और “काबिल” श्रम शक्ति नहीं मिलेगी तो वे पूँजी निवेश को हरियाणा से बाहर देश के अन्य राज्यों में स्थानान्तरित कर देंगे। पूँजीपतियों के कई धड़े खुद भी ऐसी मंशा जाहिर कर चुके हैं। इस बिल के आने के बाद पिछले साल ही ‘गारमेण्ट्स एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन’ ने एक आन्तरिक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में 82 प्रतिशत पूंजी निवेशकों का यह कहना था कि अगर यह कानून वापिस नहीं लिया गया या उद्योग को इसके प्रावधानों से छूट नहीं दी गयी तो वे आगे हरियाणा में पूंजी निवेश नहीं करेंगे। कुछ पूंजीपतियों का तो नंगे तौर पर यह कहना था कि स्थानीय मजदूरों की जड़ें गहरी होती हैं, जिस कारण से उन्हें “कण्ट्रोल करना” मुश्किल होता है, वहीं प्रवासी मजदूरों के मामले में ऐसा झंझट नहीं होता है। यही कारण है कि पहले से ही इस एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं कि कुशल श्रमिकों की कमी होने पर तथा अन्य “विशेष स्थितियों” में स्थानीय प्रशासन की सहमति से प्रवासी श्रमिकों की भर्ती की जा सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की जेब गर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आई.टी. जैसे क्षेत्रों को पहले ही दो साल तक की छूट दी जा चुकी है और आने वाले समय में इस एक्ट से पार पाने के कुछ रास्ते खुद दुष्यन्त चैटाला ही कम्पनियों को सुझा देंगे। यदि यह एक्ट वास्तविक अर्थों में लागू होता है (जिसकी सम्भावना नगण्य है) तो इसके दो ही परिणाम होंगे – एक तो जोड़-जुगाड़ करके इसका तोड़ निकाल लिया जायेगा तथा दूसरा फिर पूंजी का प्रवाह हरियाणा से निकलकर गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का रुख करेंगा, जो पूंजीपतियों के लिए स्वर्ग की तरह हैं। दोनों ही स्थितियों में हरियाणा की बेरोजगार आबादी की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तथा दोनों ही स्थितियों में प्रवासी श्रमिकों को और भी नारकीय हालात में धकेल दिया जायेगा। पूंजी के आर्थिक नियमों के चलते इस तरह के टोटकों से स्थानीय मजदूर आबादी को तो कुछ खास मिलना नहीं होता उल्टा प्रवासी मजदूर आबादी और भी अरक्षित स्थिति में पहुंचा दी जाती है।

दूसरी बात, इस समय हरियाणा में बेरोजगारी की स्थिति अभूतपूर्व है। आपको ज्ञात होगा कि ‘सेण्टर फॉर मोनिटरिंग इण्डियन इकॉनमी’ (सीएमआईई) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.1 प्रतिशत है जो कि देश में बेरोजगारी की दर (7.4 प्रतिशत) की लगभग पाँच गुनी है। पिछली सरकारों की तुलना में नौकरियों में और भी महीन और ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिना पर्ची-खर्ची नौकरी देने का ढोल बजाने वाली भाजपा-जजपा सरकार में रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए हैं, भर्तियां रद्द हुई हैं तथा नौकरी के बदले अरबों-खरबों की रिश्वत लेने के मामले उजागर हुए हैं। जो थोड़ी-सी सरकारी भर्तियां निकाली गयी हैं उनमें से अधिकतर धाँधलेबाजी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी हैं। सालों-साल पुरानी भर्तियाँ अब तक भी लटकी हुई हैं। 2018 में विज्ञापित की गयी हजारों भर्तियों को खुद सरकार ने ही रद्द कर दिया है। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि रद्द की गयी या की जाने वाली भर्तियों के 9,361 पदों के लिए 27 लाख 18 हजार उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किया हुआ था। असल में हरियाणा की जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम भाजपा-जजपा की “ठगबन्धन” सरकार ने अपनी छवि गढ़ने के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का यह लुकमा उछाला है। विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां रोजगार कम होने का ठीकरा तथाकथित बाहरी लोगों पर फोड़ती रही हैं। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण वाला फॉर्मूला भी असल में जजपा का ही दिमागी फितूर है। जजपा ने चुनाव से पहले ही इसका वायदा भी किया था। भाजपा की सरकार चूंकि जजपा के साथ गठबन्धन के बाद ही बन पायी है इसलिए वह भी इस फैसले पर उसकी हां में हां मिला रही है। यह फैसला पूंजीवादी पार्टियों के बीच के अन्तर्विरोधों को भी दर्शाता है। वास्तव में मौजूदा दौर में पूंजीपतियों की चाकरी बजा रही फासीवादी भाजपा की पहले से ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर मेहनतकश जनता को बांटने का उसके पास अपना “अधिक कारगर और प्रभावी” साम्प्रदायिक एजेण्डा तो है ही जिससे तात्कालिक तौर पर भी पूंजीपतियों के हित प्रभावित नहीं होते।

तीसरी बात, आज पूरी दुनिया में मुनाफे की गिरती दर का संकट गहराया हुआ है और आर्थिक मन्दी इसी की अभिव्यक्ति है। मुनाफे की दर का गिरना पूंजीवाद की एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति होती है। जब मुनाफे की दर गिरती है यानी पूंजीपतियों के लिए लाभप्रद निवेश की सम्भावना नहीं रहती तो उत्पादन में लगने वाली पूँजी सट्टा बाजार या शेयर बाजार में लगती है। सार्वजनिक उपक्रमों की बर्बादी और सरकारी-अर्धसरकारी रोजगारों का खात्मा भी इन उपक्रमों को पूंजीपतियों के हवाले करके उन्हें पूंजी निवेश के नये क्षेत्र प्रदान कर व्यवस्था को मन्दी से उबारने का ही असफल प्रयास है। पूंजीवादी व्यवस्था अपने मूल से ही असमान विकास को बढ़ावा देती है। पूंजी को जहाँ सस्ता कच्चा माल और सस्ती श्रमशक्ति मिलेगी यह उसी ओर प्रवाह करेगी। यही कारण है कि भारत के औद्योगिक विकास में हमें इतनी असमानता दिखाई देती है। बेरोजगारी का असल कारण खुद पूंजीवाद की कार्यप्रणाली में निहित होता है। प्रमुख अन्तर्विरोध पर पर्देदारी करते हुए विभिन्न पूँजीवादी राजनीतिक दल, इनमें भी खासकर क्षेत्रीय दल बाहरी-भीतरी के नाम पर अपनी चुनावी गोटियों को बैठाते रहते हैं और मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने का काम करते हैं।

चैथी और सबसे खास बात, ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेण्ट ऑफ लोकल कैण्डिडेट्स एक्ट, 2020’ से सबसे अधिक जो प्रभावित होगा वह है प्रवासी मजदूर आबादी। आम तौर पर भी प्रवासी श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक दबाव और शोषण झेलते हैं। कोई स्थानीय सहारा नहीं होने के चलते उन्हें बेहद अमानवीय हालात में जैसे-तैसे खटना पड़ता है। इस एक्ट के बाद प्रवासी श्रमिकों की स्थिति गैर-कानूनी व्यक्तियों वाली हो जायेगी। उनके लिए राज्य सरकार द्वारा तय श्रम कानूनों की भी कोई कीमत नहीं रह जायेगी। कारखानेदार उन्हें मनमाने मेहनताने पर खटा सकेंगे और उन्हें गैर-कानूनी तौर पर काम पर रखने का रास्ता प्रशासन से सांठ-गांठ करके वे निकाल ही लेंगे। दूसरी तरफ वे इसी बहाने मजदूरों को दबाकर रखेंगे और बेहद कम मजदूरी पर काम करवायेंगे कि ये मजदूर वहां गैर-कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। इससे प्रवासी श्रमिकों की मजदूरी को लेकर मोल-भाव करने की ताकत बेहद कम हो जायेगी। उनसे लगातार इस भय के साथ काम कराया जायेगा कि एक बार उनकी नौकरी चली गयी तो दोबारा उन्हें नौकरी मिलनी असम्भव हो जायेगी और यदि वे पकड़े गये तो उन्हें तमाम उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।

लुब्बेलुबाब यह है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत या कितने भी प्रतिशत आरक्षण से बेरोजगारी की समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। इससे उल्टा मेहनतकश आवाम के संघर्ष और कमजोर होंगे। जनता के बीच क्षेत्रीयता की दीवारें और भी मजबूत होंगी। हमें मेहनतकश जनता को आपस में बाँटने की सरकारों की साजिशों का विरोध करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें हर किसी को पक्के रोजगार की गारण्टी के साथ “रोजगार को मूलभूत अधिकार” का दर्जा दिये जाने की लड़ाई को तेज करने में जुट जाना चाहिए।

(लेखक मजदूर बिगुल मासिक पत्रिका के संपादक हैं। आलेख के व्यक्ति विचार इनके निजी हैं। इससे जनलेख प्रबंधन का कोई लेना-देना नहीं है।)

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