जयपुर/ अलवर में एक हैरान करने वाला अपराध सामने आया है। अपने नाबालिग भतीजे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली चाची को खुद जेल जाना होगा। यही नहीं उसके नौं महीने के बेटे को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी।
दरअसल, एक रेप का केस दर्ज कराने वाली महिला को ही कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई है। मजबूरी में उसके 9 महीने के बेटे को भी मां के साथ जेल जाना पड़ेगा।
महिला ने आरोप लगाया था कि रिश्ते में लगने वाले उसके भतीजे ने उसके साथ रेप किया। लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला उल्टा निकला।
महिला खुद घरवालों के बाहर जाने पर नाबालिग भतीजे को घर बुलाती थी। फिर उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “चाची का दर्जा मां समान होता है। ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है।” सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 11 अगस्त 2024 को रिश्ते में लगने वाले नाबालिग भतीजे पर रेप का मामला दर्ज करवाया था।
एफआईआर में महिला ने बताया था कि भतीजा 6 महीने पहले से रेप करता आ रहा था। उसका आरोप था कि भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था। पुलिस ने जांच में दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई। दोनों के बीच करीब 6 महीने में 832 बार मोबाइल पर बात हुई थी। इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जिस समय रेप का जिक्र किया गया, उस वक्त भतीजा नाबालिग था। जांच में पता चला कि महिला से रेप नहीं किया गया। घरवालों के बाहर जाने पर महिला ही भतीजे को अपने घर बुलाती थी।
पुलिस ने सारे सबूत कोर्ट में पेश किए। गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने महिला को दोषी मानते हुए 20 साल की जेल की सजा सुना दी। मुकदमे के समय महिला गर्भवती थी। बाद में उसका बेटा हुआ, जो अब 9 महीने का है। आरोपी महिला ने बेटे को अपने साथ जेल ले जाने की अर्जी कोर्ट में दी। बच्चा छोटा होने के कारण कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर कर ली।