कॉफी डे के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया फिर से शुरू

कॉफी डे के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया फिर से शुरू

मुंबई/ कैफे कॉफी डे श्रृंखला का स्वामित्व रखने वाली कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। दरअसल, अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी उच्चतम न्यायालय की निर्धारित 21 फरवरी की समयसीमा के भीतर आदेश पारित नहीं कर सका। सीडीईएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की चेन्नई पीठ ने अपने निलंबित बोर्ड के निदेशक द्वारा दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इसमें कहा गया, ‘‘चूंकि उच्चतम न्यायानय के निर्देशानुसार अपील का निपटारा 21 फरवरी 2025 तक नहीं किया गया है, इसलिए कॉरपोरेट देनदार के कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) पर रोक के संबंध में एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश निरस्त माना जाता है। इसलिए, कॉरपोरेट देनदार का सीआईआरपी पुनः शुरू होता है तथा आईआरपी की शक्तियां 22 फरवरी 2025 से प्रभावी रूप से बहाल की जाती हैं।’’

कंपनी सूचना के अनुसार, ‘‘हालांकि, एनसीएलएटी ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और अभी तक उसे सुनाया नहीं गया है।’’ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने 14 अगस्त 2024 को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआईटीएसएल) की याचिका पर एनसीएलटी के सीडीईएल के खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि, आईडीबीआईटीएसएल ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने 31 जनवरी 2025 को एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ को निर्देश दिया था कि वह 21 फरवरी, 2025 से पहले लंबित अपील का निपटारा करे।

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